भारतीय संविधान: भाग, अनुच्छेद और विषय – एक विस्तृत गाइड

भारतीय संविधान: भाग, अनुच्छेद और विषय

भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। यह मूलभूत राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करता है, सरकारी संस्थानों की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों की स्थापना करता है, और मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यह एक जीवंत दस्तावेज है, जो संशोधनों के माध्यम से लगातार विकसित हो रहा है। यह लेख इसके भागों, अनुच्छेदों और विषयों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। नीचे दी गई तालिका में संविधान के सभी भागों, उनके विषयों, अनुच्छेदों और प्रमुख विशेषताओं का विवरण दिया गया है:

भागविषयअनुच्छेदप्रमुख विशेषताएं
भाग-1संघ और उसका राज्य क्षेत्र1-4भारत राज्यों का संघ होगा
भाग-2नागरिकता5-11
भाग-3मूल अधिकार12-35
भाग-4राज्य के नीति निर्देशक तत्व36-5142वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया
भाग-4कमूल कर्तव्य51क
भाग-5संघ सरकार52-151
अध्याय 1: कार्यपालिका52-78
अध्याय 2: संसद79-122
अध्याय 3: राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां123
अध्याय 4: संघ की न्यायपालिका124-147
अध्याय 5: भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक148-151
भाग-6राज्य सरकारें152-237
अध्याय 1: साधारण152
अध्याय 2: कार्यपालिका153-167
अध्याय 3: राज्य विधानमंडल168-212
अध्याय 4: राज्यपाल की विधायी शक्तियां213
अध्याय 5: राज्यों के उच्च न्यायालय214-232
अध्याय 6: अधीनस्थ न्यायालय233-237
भाग-7प्रथम अनुसूची के खंड-ख का निरसनअनुच्छेद 238 (निरस्त)7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त
भाग-8संघ राज्य क्षेत्र239-242
भाग-9पंचायतें243-243ण73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया
भाग-9कनगरपालिकाएँ243त-243छ74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया
भाग-9खसहकारी समितियां243ज-243य97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया
भाग-10अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र244-244क
भाग-11संघ और राज्यों के बीच संबंध245-263
अध्याय 1: विधायी संबंध245-255
अध्याय 2: प्रशासनिक संबंध256-263
भाग-12वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद264-300क
अध्याय 1: वित्त264-291
अध्याय 2: ऋण लेना292-293
अध्याय 3: संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व और वाद294-300
अध्याय 4: संपत्ति का अधिकार300क
भाग-13भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम301-307
भाग-14संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं308-323
अध्याय 1: सेवाएं308-314
अध्याय 2: लोक सेवा आयोग315-323
भाग-14कअधिकरण323क-323ख42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया
भाग-15निर्वाचन324-329क
भाग-16कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान330-342क
भाग-17राजभाषा343-351
अध्याय 1: संघ की भाषा343-344
अध्याय 2: प्रादेशिक भाषाएं345-347
अध्याय 3: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा348-349
अध्याय 4: विशेष निर्देश350-351
भाग-18आपातकालीन प्रावधान352-360
भाग-19प्रकीर्ण361-367
भाग-20संविधान संशोधन368
भाग-21अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध369-392
भाग-22संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन393-395

ध्यातव्य बिंदु: यद्यपि सूचीबद्ध 22 भाग हैं, प्रविष्टियों और निरसनों के कारण, क्रमिक रूप से गिनती करने पर भारतीय संविधान में प्रभावी रूप से 25 भाग हैं।

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