भारतीय संविधान: भाग, अनुच्छेद और विषय
भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। यह मूलभूत राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करता है, सरकारी संस्थानों की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों की स्थापना करता है, और मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यह एक जीवंत दस्तावेज है, जो संशोधनों के माध्यम से लगातार विकसित हो रहा है। यह लेख इसके भागों, अनुच्छेदों और विषयों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। नीचे दी गई तालिका में संविधान के सभी भागों, उनके विषयों, अनुच्छेदों और प्रमुख विशेषताओं का विवरण दिया गया है:
भाग | विषय | अनुच्छेद | प्रमुख विशेषताएं |
---|---|---|---|
भाग-1 | संघ और उसका राज्य क्षेत्र | 1-4 | भारत राज्यों का संघ होगा |
भाग-2 | नागरिकता | 5-11 | |
भाग-3 | मूल अधिकार | 12-35 | |
भाग-4 | राज्य के नीति निर्देशक तत्व | 36-51 | 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया |
भाग-4क | मूल कर्तव्य | 51क | |
भाग-5 | संघ सरकार | 52-151 | |
अध्याय 1: कार्यपालिका | 52-78 | ||
अध्याय 2: संसद | 79-122 | ||
अध्याय 3: राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां | 123 | ||
अध्याय 4: संघ की न्यायपालिका | 124-147 | ||
अध्याय 5: भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक | 148-151 | ||
भाग-6 | राज्य सरकारें | 152-237 | |
अध्याय 1: साधारण | 152 | ||
अध्याय 2: कार्यपालिका | 153-167 | ||
अध्याय 3: राज्य विधानमंडल | 168-212 | ||
अध्याय 4: राज्यपाल की विधायी शक्तियां | 213 | ||
अध्याय 5: राज्यों के उच्च न्यायालय | 214-232 | ||
अध्याय 6: अधीनस्थ न्यायालय | 233-237 | ||
भाग-7 | प्रथम अनुसूची के खंड-ख का निरसन | अनुच्छेद 238 (निरस्त) | 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त |
भाग-8 | संघ राज्य क्षेत्र | 239-242 | |
भाग-9 | पंचायतें | 243-243ण | 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया |
भाग-9क | नगरपालिकाएँ | 243त-243छ | 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया |
भाग-9ख | सहकारी समितियां | 243ज-243य | 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया |
भाग-10 | अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र | 244-244क | |
भाग-11 | संघ और राज्यों के बीच संबंध | 245-263 | |
अध्याय 1: विधायी संबंध | 245-255 | ||
अध्याय 2: प्रशासनिक संबंध | 256-263 | ||
भाग-12 | वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद | 264-300क | |
अध्याय 1: वित्त | 264-291 | ||
अध्याय 2: ऋण लेना | 292-293 | ||
अध्याय 3: संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व और वाद | 294-300 | ||
अध्याय 4: संपत्ति का अधिकार | 300क | ||
भाग-13 | भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम | 301-307 | |
भाग-14 | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं | 308-323 | |
अध्याय 1: सेवाएं | 308-314 | ||
अध्याय 2: लोक सेवा आयोग | 315-323 | ||
भाग-14क | अधिकरण | 323क-323ख | 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया |
भाग-15 | निर्वाचन | 324-329क | |
भाग-16 | कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान | 330-342क | |
भाग-17 | राजभाषा | 343-351 | |
अध्याय 1: संघ की भाषा | 343-344 | ||
अध्याय 2: प्रादेशिक भाषाएं | 345-347 | ||
अध्याय 3: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा | 348-349 | ||
अध्याय 4: विशेष निर्देश | 350-351 | ||
भाग-18 | आपातकालीन प्रावधान | 352-360 | |
भाग-19 | प्रकीर्ण | 361-367 | |
भाग-20 | संविधान संशोधन | 368 | |
भाग-21 | अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध | 369-392 | |
भाग-22 | संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन | 393-395 |
ध्यातव्य बिंदु: यद्यपि सूचीबद्ध 22 भाग हैं, प्रविष्टियों और निरसनों के कारण, क्रमिक रूप से गिनती करने पर भारतीय संविधान में प्रभावी रूप से 25 भाग हैं।